1984 सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया। 18 फरवरी को उनकी सजा पर बहस होगी। जानिए पूरा मामला।
1984 सिख दंगा केस: सज्जन कुमार दोषी करार, कोर्ट 18 फरवरी को सुनाएगी सजा
Anti Sikh Riots Case: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। यह मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को अपना फैसला सुनाया, जबकि 18 फरवरी को उनकी सजा पर बहस होगी।
क्या है मामला?
1 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार आरोपी थे।
कोर्ट ने किन धाराओं में दोषी ठहराया?
कोर्ट ने सज्जन कुमार को IPC की धारा 147, 148, 149, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के तहत दोषी ठहराया है।
SIT ने क्या आरोप लगाए थे?
विशेष जांच दल (SIT) ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके बाद भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे को जिंदा जला दिया। इसके अलावा, उनके घर को लूट लिया गया और आग के हवाले कर दिया गया।
सज्जन कुमार ने क्या कहा?
सज्जन कुमार ने कोर्ट में अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया।
- 1 नवंबर 2023 को उनके बयान दर्ज किए गए थे।
- 31 जनवरी 2025 को उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनका नाम शुरुआती जांच में नहीं था और गवाह ने 16 साल बाद उनका नाम लिया।
- सरकारी वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता सज्जन कुमार को नहीं जानती थी, लेकिन बाद में उनकी पहचान होने के बाद बयान में उनका नाम जोड़ा गया।
पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं सज्जन कुमार
सज्जन कुमार पहले ही दिल्ली कैंट सिख विरोधी दंगा केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
निष्कर्ष
सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगा केस में दोषी करार दिया गया है, लेकिन उनकी सजा पर अंतिम फैसला 18 फरवरी को होगा। यह मामला सिख दंगों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।