सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 5 दिसंबर तक ग्रैप-4 पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। राज्यों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुआवजे पर ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए।
दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 लागू: सुप्रीम कोर्ट सख्त
दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर तक ग्रैप-4 पाबंदियां लागू रखने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण स्तर में गिरावट का ठोस प्रमाण मिलने तक रियायत नहीं दी जाएगी।
मुआवजे पर राज्यों को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर के आदेश के तहत निर्माण कार्य से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने में राज्यों की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को 5 दिसंबर को वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया।
वकीलों की सुरक्षा को लेकर चिंता
कोर्ट कमिश्नरों ने दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर सुरक्षा और लाइटिंग की कमी की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कोर्ट कमिश्नरों को सुरक्षा देने के आदेश दिए।
अमिकस क्यूरी की रिपोर्ट
अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि एनसीआर के राज्यों के सहयोग से दिल्ली में प्रतिबंधित ट्रकों की एंट्री रोकी जा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम के बीच समन्वय की कमी पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई।
अगली सुनवाई 5 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को राज्यों और विभागों के बीच तालमेल बनाकर प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।