Sunday, June 8, 2025
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दिल्ली हाईकोर्ट: अरविंद केजरीवाल को झटका, कार्यवाही पर रोक से इनकार

केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया।

ईडी को नोटिस और अगली सुनवाई की तारीख

  • हाईकोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
  • अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
  • ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।

केजरीवाल के वकील की दलील

अरविंद केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि:

  1. छठी और सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोई नया तथ्य या गवाह नहीं है।
  2. बिना आवश्यक धारा का उल्लेख किए, निचली अदालत कार्यवाही कैसे जारी रख सकती है?

हाईकोर्ट में चुनौती क्यों दी गई?

अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर:

  • निचली अदालत द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी।
  • दलील दी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई वैध मंजूरी नहीं है, क्योंकि वह कथित अपराध के समय लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे।

मामले की पृष्ठभूमि

  • केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत को चुनौती दी।
  • 12 जुलाई 2024 को, हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दी थी।
  • अदालत ने पहले भी इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

क्या है आबकारी नीति मामला?

  • कथित रूप से, आबकारी नीति में बदलाव के जरिए कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ दिया गया।
  • ईडी और सीबीआई ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
  • यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका है।
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