सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने दायर किया हलफनामा, निर्वाचन आयोग को दी चुनावी चंदे की सारी जानकारी
बीते 18 मार्च को सुप्रीमकोर्ट ने एसबीआई से उनके पास उपलब्ध सभी चुनावी चंदे की जानकारी मांगी थी, इसको लेकर एसबीआई को 21 मार्च शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया था | आज 21 मार्च को एसबीआई के चेयरमैन ने सुप्रीमकोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल किया | हलफ़नामे में कहा गया कि कोर्ट द्वारा 18 मार्च को दिए गए आदेश का पालन किया गया हैं | चुनावी चंदे से जुड़े सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को दे दी गयी है|
हलफ़नामे के अनुसार एसबीआई ने ये पांच जानकारी निर्वाचन आयोग को दी हैं
1. बॉन्ड खरीदने वाले का नाम
2. बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि
3. बॉन्ड कैश करवाने वाली पार्टी का नाम
4. राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर
5. कैश करवाए गए बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि
सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा, “राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खातों का नंबर और केवाईसी की जानकारी सार्वजनिक नहीं किये गए हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से बॉन्ड खरीददारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं| इससे खाते की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है इसीलिए ऐसी जानकारी सिस्टम में फीड नहीं की जाती हैं |
एसबीआई के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पास बैंक खातों के नंबर और केवाईसी विवरण के अलावा चुनावी चंदे को लेकर कोई और जानकारी नहीं है| यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर के द्वारा बॉन्ड की पहचान करने में मदद करती है कि यह किस पार्टी को गया है|