किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, केंद्र और राज्य सरकारों को दिए आदेश, पढ़ें बड़ी बातें
किसान दिल्ली आने को तैयार हैं. हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर अशांति है और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उस वक्त किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जानी चाहिए. कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से स्थिति रिपोर्ट भी मांगी. दरअसल, किसानों को बॉर्डर पार करने से रोकने के लिए अर्जी लगाई गई थी, तब ये आदेश आया. याचिकाकर्ता ने हरियाणा के कुछ जिलों में इंटरनेट प्रतिबंध और सड़कें बंद करने को भी चुनौती दी।
न्यायालय के एक अन्य आदेश पर ध्यान दें।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि इस प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए.
कोर्ट ने कहा कि स्थिति न बिगड़ने पाए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी यही आदेश दिए.
केंद्र सरकार ने कहा कि जहां तक एमएसपी का मामला है तो उसको लेकर जुलाई 2022 में ही कमेटी बनाई जा चुकी है, जिसका किसान नेता बायकॉट कर चुके हैं.
पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सभी राज्य मौजूदा हालात को लेकर बैठक कर सकते हैं.
हाई कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष मिल बैठकर विवाद का हल निकालें.
जहां तक आंदोलन और प्रदर्शन का मामला है तो यह तय की जगह पर ही किया जाए.
हाई कोर्ट ने कहा कि विवाद के निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली सरकार भी मिल कर काम करें.
हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को इस प्रदर्शन से परेशानी नहीं होनी चाहिए.
सुनवाई परसों तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
कोर्ट ने सभी सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
उधर, पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं. सीमा पर लगाए गए बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई तो साथ ही फ्लाईओवर के सैफ्टी बैरियर के साथ भी तोड़फोड़ की गई. इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की. दूसरी, तरफ दिल्ली-हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर एहतियातन पहले से ही कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है तो साथ ही टिकरी बॉर्डर को सील कर दिया गया है.