उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी इन दिनों योगी सरकार में सजा काट रहा है। योगी सरकार माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा भी सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जो मुख्तार अंसारी किसी से डरता नहीं था आज वही मुख्तार सजा सुनते ही रो पड़ा। मुख़्तार अंसारी के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल, गाजीपुर में वर्ष 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। ये मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में 12 दिसम्बर को जिरह और गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 15 दिसम्बर की तारीख नियत की थी। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में भी 25 नवम्बर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रक्रिया रुक गयी थी। मुख्तार के खिलाफ 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में 31 साल पहले एक मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें मुख्तार पर कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले समेत पांच मुकदमें दर्ज थे। इनके आधार पर ही गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई थी। मुख्तार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के एक दूसरे मुकदमे को लेकर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
गैंगस्टर मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, सजा सुनते ही रो पड़ा मुख्तार
RELATED ARTICLES