दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल,दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी को अब बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने 5 दिसंबर 2022 को एक आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि स्कूल ने फीस बढ़ाने के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया है। यही कारण है जिसकी वजह से अब दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2022-23 पूरा होने तक स्कूल सामान्य रूप से चल सकेगा। हालांकि इस बीच या फिर नए सत्र में इस स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा। स्कूल को बंद करना होगा। यहां पढ़ रहे छात्रों को अभिभावकों की अनुमति से समीप के अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्कूल से जुड़े शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को डीपीएस की अन्य ब्रांच में भेजा जा सकता है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) का कहना है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी में डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है। भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार, स्कूल को किसी भी प्रकार से शुल्क वृद्धि से पहले संबंधित शिक्षा निदेशक या निदेशालय से पूर्व में अनुमति या स्वीकृति लेनी होती। डीपीएस, रोहिणी के मामले में ऐसा नहीं किया गया। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने के मुद्दे को लेकर काफी सतर्क है और इस संबंध में सरकार ने एक अपना आसपास तो रुख भी सार्वजनिक किया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय का कहना है कि वर्ष 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए या फिर अन्य सरकारी भूमि पर बने सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया था कि वे शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बिना फीस वृद्धि न करें।
दिल्ली सरकार ने रोहिणी सेक्टर-24 के DPS की मान्यता रद्द की
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