राहुल गांधी के हाथरस केस पर दिए बयान को लेकर मानहानि केस में सुनवाई, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज। 24 मार्च को अगली सुनवाई, 1.5 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया।
हाथरस केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ीं, मानहानि मामले में 24 मार्च को अगली सुनवाई
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथरस केस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर दर्ज मानहानि शिकायत पर शनिवार (1 मार्च) को हाथरस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गई है।
राहुल गांधी के खिलाफ तीन शिकायतें दर्ज
शिकायतकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने जानकारी दी कि राहुल गांधी के खिलाफ तीन अलग-अलग मानहानि शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें राम कुमार, लवकुश और रवि नाम के व्यक्तियों ने दर्ज कराई हैं।
शनिवार (1 मार्च) को राम कुमार की शिकायत पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उनका बयान दर्ज किया और मामले की अगली तारीख 24 मार्च तय की।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कोर्ट द्वारा निर्दोष साबित किए जाने के बावजूद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था “बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं।”
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि राहुल गांधी ने यह बयान जानबूझकर और तथ्यों को जानते हुए भी दिया, जबकि कोर्ट ने पहले ही आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। इसके बाद, राहुल गांधी को कानूनी नोटिस भेजा गया।
राहुल गांधी के बयान से फिर गरमाया मामला
हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्या का मामला देशभर में राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन चुका था। इस मामले की जांच एसआईटी, सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों ने की थी।
सीबीआई ने 3,200 पेज की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था।
हालांकि, दिसंबर 2023 में राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिससे यह विवाद दोबारा गरमा गया।
1.5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस
शिकायतकर्ताओं रवि कुमार, लवकुश और राम कुमार ने अपने वकील मुन्ना सिंह पुंढीर के माध्यम से राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है।
इसमें प्रत्येक शिकायतकर्ता के लिए 50-50 लाख रुपये की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि:
- कोर्ट से दोषमुक्त होने के बावजूद राहुल गांधी ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की।
- उनके सामाजिक सम्मान और छवि को ठेस पहुंची है।
- सार्वजनिक रूप से गलत जानकारी फैलाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।
क्या कह रहे हैं कानूनी विशेषज्ञ?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि शिकायतकर्ताओं के दावे सही साबित होते हैं तो राहुल गांधी को मानहानि मामले में कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और संभावित असर
इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है।
- भाजपा नेता इसे राहुल गांधी की बेबुनियाद बयानबाजी करार दे रहे हैं।
- कांग्रेस समर्थक इसे “विरोधियों की सोची-समझी साजिश” बता रहे हैं।
राहुल गांधी पहले भी मानहानि मामलों में फंस चुके हैं, जैसे कि:
- सूरत कोर्ट में “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर मामला
- विनायक सावरकर पर दिए गए बयान पर कानूनी नोटिस
अब देखना होगा कि 24 मार्च को कोर्ट में क्या निर्णय लिया जाता है और क्या राहुल गांधी को इस मामले में कानूनी राहत मिलेगी या नहीं।