दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते GRAP-3 लागू किया गया है। स्कूलों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर होगी और BS-3 पेट्रोल व BS-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। जानें पूरी जानकारी।
दिल्ली-NCR में फिर लागू हुआ GRAP-3, बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश
राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है।
GRAP-3 के तहत क्या होंगे बदलाव?
ग्रैप-3 के लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
- स्कूल हाइब्रिड मोड पर: पांचवीं कक्षा तक के स्कूल अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होंगे।
- मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध: दिल्ली में छोटे मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को छूट दी जाएगी।
- BS-3 और BS-4 गाड़ियों पर रोक: BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- ऑफिस समय में बदलाव: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के ऑफिस समय में बदलाव कर सकती है ताकि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके।
दिल्ली में प्रदूषण का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई 351 दर्ज किया गया, जो “बेहद खराब” श्रेणी में आता है।
मौसम की स्थिति
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में शीतलहर का असर जारी है। पूसा इलाके में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 4.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। सुबह के समय आर्द्रता का स्तर 100% तक पहुंच गया।
प्रदूषण से बचाव के उपाय
- घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें।
- मास्क पहनकर ही बाहर जाएं।
- जरूरत होने पर ही गाड़ियों का इस्तेमाल करें।
- सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें।
निष्कर्ष
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का बढ़ता स्तर चिंता का विषय है। GRAP-3 के तहत उठाए गए कदमों का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। हालांकि, इसके लिए लोगों का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है।