सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमों पर रोक लगाई। यूपी के ज्ञानवापी, शाही ईदगाह, अटाला मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों पर विवाद।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धार्मिक स्थलों पर विवाद से जुड़े मामलों में बड़ा आदेश दिया है:
- 4 हफ्ते तक नए मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे।
- लंबित मामलों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
यूपी: सबसे ज्यादा मंदिर-मस्जिद विवाद
उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में सबसे आगे है। यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह, और अन्य धार्मिक स्थलों पर कई मुकदमे चल रहे हैं।
1. ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी)
- 2021 में नई याचिका के बाद मस्जिद के तहखाने का सर्वे हुआ।
- 2024 में अदालत के आदेश पर मंदिर में पूजा शुरू हुई।
2. शाही ईदगाह (मथुरा)
- 2020 में याचिका दायर की गई थी।
- हाई कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी।
3. जामा मस्जिद (संभल)
- सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी।
- पहला दिन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दूसरे दिन विवाद ने तूल पकड़ा।
4. शम्सी मस्जिद (बदायूं)
- दावा है कि यह नीलकंठ महादेव मंदिर की जगह पर बनाई गई है।
- इस मामले में सुनवाई बाकी है।
5. अटाला मस्जिद (जौनपुर)
- 16 दिसंबर को सर्वे के लिए टीम गठित की गई।
- दावा है कि यह मस्जिद अटाला देवी मंदिर की जगह बनाई गई थी।
6. टीले वाली मस्जिद (लखनऊ)
- दावा है कि औरंगजेब ने यहाँ भगवान शेषनागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई।
सुप्रीम कोर्ट का यूपी पर प्रभाव
- जिन मामलों में सर्वे का आदेश पहले से पारित हो चुका है, वहाँ फिलहाल कोई नई कार्रवाई नहीं होगी।
- अधिवक्ता विकल्प राय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन मुकदमों में भी असर पड़ेगा, जिनमें सर्वे हो चुका है।
- नए मुकदमे दर्ज होंगे लेकिन रजिस्टर नहीं किए जाएंगे।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यूपी के विवादित धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों पर अस्थायी रोक लगाने और शांति बनाए रखने के लिए अहम है। हालांकि, इन विवादों का समाधान आने वाले समय में न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।