सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण में कमी को देखते हुए ग्रैप-4 पाबंदियां हटाने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, पाबंदियां ग्रैप-2 से नीचे न जाएं। 12 दिसंबर को फिर समीक्षा होगी।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 पाबंदियां हटीं, प्रदूषण में सुधार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला
5 दिसंबर 2024 – सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की लेवल-4 पाबंदियां हटाने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) फिलहाल पाबंदियों को ग्रैप-2 से नीचे न लाए और ग्रैप-3 की कुछ पाबंदियां भी लागू रखे। कोर्ट 12 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा करेगा।
18 नवंबर को लागू हुई थीं ग्रैप-4 की पाबंदियां
दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को ग्रैप-4 की सख्त पाबंदियां लागू करने का आदेश दिया था। इसमें निर्माण कार्यों पर रोक, गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन और स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाने जैसे उपाय शामिल थे।
AQI में गिरावट, 300 से नीचे पहुंचा स्तर
CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 18 नवंबर से 4 दिसंबर तक दिल्ली में प्रदूषण स्तर में कमी आई है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अब 300 से नीचे पहुंच चुका है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह सुधार हाल के दिनों में ही हुआ है, इसलिए पाबंदियों को पूरी तरह हटाना जल्दबाजी होगी।
निर्माण मजदूरों को मिला मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों पर रोक से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा दिया जाए। दिल्ली सरकार ने 90,693 मजदूरों को 2,000 रुपये मुआवजा देने की जानकारी दी और कहा कि रिवेरिफिकेशन के बाद अतिरिक्त 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।
स्थाई समाधान की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या का स्थाई समाधान चाहती है। कोर्ट ने CAQM और दिल्ली सरकार को प्रदूषण के सभी संभावित स्रोतों पर विचार कर ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया।