संभल मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक कोई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। सीजेआई ने निष्पक्षता और शांति बनाए रखने पर जोर दिया।
संभल मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के निर्णय तक कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है।
मस्जिद कमेटी की याचिका पर कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने सर्वे आदेश को चुनौती दी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सिविल जज के आदेश को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक कोई कदम न उठाने का निर्देश दिया।
योगी सरकार को शांति बनाए रखने के निर्देश
सीजेआई ने यूपी प्रशासन को इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर शांति समिति बनाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
19 नवंबर को जिला अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़कने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। सर्वे की मांग करने वालों ने दावा किया कि मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर था।