इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
ICC का सख्त कदम: नेतन्याहू और गैलेंट पर आरोप
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद देइफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की आपराधिक जिम्मेदारी का आरोप है।
मुख्य आरोप और वारंट का आधार
- ICC के प्री-ट्रायल चैंबर ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराध हुए।
- नेतन्याहू और गैलेंट को इन अपराधों के लिए जिम्मेदार माना गया है।
- मोहम्मद देइफ के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया, हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार, वह जुलाई में गाजा में मारे गए थे।
इजरायल और हमास की प्रतिक्रिया
- इजरायल ने ICC के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
- हमास ने भी इन आरोपों को अस्वीकार किया।
ICC की भूमिका और विवाद
ICC ने इजरायल की न्यायिक चुनौतियों को खारिज करते हुए यह कार्रवाई की।
- इजरायल ने ICC की अधिकारिता (Jurisdiction) को मानने से इनकार किया है।
- इजरायल ICC का सदस्य नहीं है, लेकिन अदालत का कहना है कि ये मामले उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं।
क्या है आगे की प्रक्रिया?
- ICC के वारंट जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को नेतन्याहू और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करना होगा।
- हालांकि, इजरायल में इस वारंट को लागू करना संभव नहीं दिखता।
इस मामले का महत्व
यह पहली बार नहीं है जब ICC ने किसी देश के उच्चतम नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई की है। यह मामला:
- युद्ध के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास है।