दिल्ली हाई कोर्ट ने Asha Kiran Shelter Home में लापरवाही पर AAP सरकार और दिल्ली पुलिस को फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने आशा किरण शेल्टर होम में क्षमता से अधिक लोगों को शिफ्ट करने में देरी पर दिल्ली सरकार के वित्त विभाग और पुलिस पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में क्षमता से अधिक लोग हैं, जिससे पिछले साल कई लोगों की मौत हो चुकी है। अदालत ने फंड न जारी करने और शिफ्टिंग में देरी पर वित्त विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव को फटकार लगाई।
एमसीडी के साथ तालमेल की कमी
शेल्टर होम से अतिरिक्त लोगों को शिफ्ट करने के लिए एमसीडी ने एक इमारत चिन्हित की थी, लेकिन फंड न मिलने के कारण इसमें देरी हो रही है। कोर्ट ने सोशल वेलफेयर विभाग के अधिकारियों को इस मामले में एमसीडी से समन्वय बढ़ाने की हिदायत दी है। वित्त विभाग के मुख्य सचिव ने कोर्ट को तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया।
दिल्ली पुलिस पर देरी से FIR दर्ज करने का आरोप
अदालत ने आशा किरण में मौत के मामलों में FIR दर्ज करने में 8 महीने की देरी पर भी दिल्ली पुलिस की आलोचना की। कोर्ट ने पूछा कि इतनी देर से FIR करने पर कोई सबूत नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि इतनी देरी से खून के धब्बे तक नहीं मिलेंगे, जिससे केस को प्रभावित किया जा सकता है।
अगली सुनवाई 13 दिसंबर को
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 13 दिसंबर तक इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी, जिसमें कोर्ट ने सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया है।