मंडी मस्जिद विवाद: MC कोर्ट का मस्जिद की 2 अवैध मंजिलों को तोड़ने का आदेश, 30 दिन का समय
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब मंडी शहर में अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को मंडी शहर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इसी कड़ी में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं।
मंडी नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया कि मंडी शहर में स्थित मस्जिद की दो अवैध मंजिलों को 30 दिन में गिराना होगा। यह मस्जिद 30 साल पुरानी है और जेल रोड पर स्थित है। आरोप है कि इसके दो मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थीं, जिन्हें अब तोड़ा जाएगा।
सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों और मंडी के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि जिला प्रशासन कानून और नियमों के तहत कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी शहर के सात वार्डों में बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है और किसी भी अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर भी विवाद उठ चुका है। आरोप है कि मस्जिद को 5 मंजिला बना दिया गया है, जिसमें 3 मंजिल अवैध हैं। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने इस पर प्रदर्शन किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण को गिराने की पहल की है।