Arvind Kejriwal Judicial Custody Extended: दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री की हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई
दिल्ली की अदालत ने बुधवार, 11 सितंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। इसके साथ ही, दिल्ली की अदालत ने एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी है। पाठक को एक लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी गई है।
सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
सीएम अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, सीएम केजरीवाल की जमानत को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीबीआई का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े कथित घोटाले में अवैध धन से लाभ हुआ है.
21 मार्च को हुआ था अरेस्ट
सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जुलाई में सीबीआई ने इस कथित घोटाले में केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अरेस्ट किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सीबीआई अरेस्ट केस में उन्हें अभी भी जेल में रहना होगा।
हिरासत की पूर्ववर्ती तारीखें
सीएम अरविंद केजरीवाल की हिरासत पहले 27 अगस्त और फिर 3 सितंबर को 11 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी। अब, उनकी हिरासत को 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
दुर्गेश पाठक का बयान
जमानत मिलने के बाद, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि वह वर्षों से इस “ड्रामा” को देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे मामलों के जरिए आम आदमी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। पाठक ने कहा कि सभी को जमानत मिल रही है और सभी जेल से बाहर आ रहे हैं।
इस मामले की आगामी सुनवाई और कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा, और यह देखना होगा कि सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान क्या विकास होते हैं।