‘सिर्फ 16 मार्च को पेशी में की माँग की केजरीवाल ने , शराब नीति मामले में फिर कोर्ट पहुंचे केजरीवाल,
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में बरी करने की मांग की। सेशन कोर्ट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
केजरीवाल की ओर से वकील रमेश गुप्ता पेश हुए। उन्होंने कहा कि दो रिवीजन याचिका है। वकील ने कहा कि केजरीवाल को शनिवार (16 मार्च) को अदालत में तलब किया गया था. उन्हें उपस्थित होने से रोकने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया है.
निचली अदालत में सुनवाई पर रोक की गुहार
केजरीवाल के वकील ने कहा कि समन को दरकिनार करने के मामले में अधिकतम सजा एक महीने की है. इसके बाद जब कोर्ट ने ईडी से इस पर अपना पक्ष रखने को कहा तो केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा है.
केजरीवाल के वकील ने कहा कि जब तक अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए.
रमेश गुप्ता ने कहा कि इस मामले में समन की अवहेलना पर जो सजा हो सकती है, वो अधिकतम एक महीने की है. हम सिर्फ शनिवार को पेशी से छूट मांग कर रहे है.
ईडी ने जताया विरोध
कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस दलील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही पहली शिकायत पर कोर्ट 16 मार्च की तारीख तय कर चुका है. जब भी कोर्ट कोई तारीख तय करता है तो अरविंद केजरीवाल अपना कार्यक्रम उसी, तारीख पर बना लेते हैं ताकि पेशी से बच सकें.
‘ईडी कर रही पब्लिसिटी स्टंट’
एसवी राजू के के इन आरोपों पर तुरंत अरविंद केजरीवाल के वकील ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं. केजरीवाल के वकील ने कहा कि सिर्फ दो व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकते है. एक संबंधित अधिकारी या उसका वरिष्ठ अधिकारी. हर अधिकारी शिकायत नहीं दर्ज करा सकता है. केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है. केजरीवाल यहां आएंगे और जमानत लेंगे. ये एक जमानती अपराध है.
‘हम प्रचार के लिए कुछ नहीं करते’
केंद्र सरकार के वकील एएसजी राजू ने कहा कि ऐसे आरोप न लगाएं. हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे है. बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में कई बार समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. इसी में छूट के लिए उन्होंने सेशन कोर्ट में आवेदन किया है.