दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर AAP का ऑफिस कैसे?’ सुप्रीम कोर्ट का आदेश- खाली कराओ
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (फरवरी 14, 2024) को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमीन पर आम आदमी पार्टी (AAP) का कार्यालय शिफ्ट करने पर गहरी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमीन खाली करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY चंद्रचूड़) ने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है. आम आदमी पार्टी का कार्यालय दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए निर्धारित राउज़ एवेन्यू भूखंड पर स्थित है। यह कभी दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसे आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय में बदल दिया।
अदालती सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई. एमिकस क्यूरी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने यह जगह खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वो लोक निर्माण विभाग के सचिव, वित्त सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ मीटिंग करें. सभी अधिकारी इस कब्जे को हटाने को लेकर समाधान निकाले.
दिल्ली सरकार ने क्या दलील दी?
दिल्ली सरकार के वकील ने मामले में बचाव की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को लौटानी होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यह तय करने को कहा है कि AAP से यह दफ्तर कब खाली करवाया जाएगा.