ड्रामा क्वीन Rakhi sawant को नहीं मिली अग्रिम जमानत, एक्स हसबैंड आदिल ने लगाया था प्राइवेट वीडियो पोस्ट कर बदनाम करने का आरोप
आदिल खान दुर्रानी ने राखी सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने का आरोप लगाया था.
मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत को उनके निजी वीडियो लीक करने के आरोप में उनसे अलग हो चुके पति द्वारा दायर मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. डिंडोशी सत्र अदालत ने ने 8 जनवरी को राखी की जमानत याचिका खारिज कर दी. शुक्रवार को कोर्ट का डीटेल ऑर्डर उपलब्ध कराया गया.
ड्रामा क्वीन राखी सावंत को नहीं मिली अग्रिम जमानत
बता दें कि राखी सावंत के खिलाफ उनके अलग हो चुके पति आदिल खान दुर्रानी की शिकायत के आधार पर उपनगरीय अंबोली थाने में इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था. आदिल ने राखी पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने का आरोप लगाया था.
एक्स हसबैंड आदिल ने लगाया था प्राइवेट वीडियो पोस्ट कर बदनाम करने का आरोप
वकील अली काशिफ खान देशमुख के माध्यम से दायर गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी में, राखी सावंत ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर उन्हें परेशान करने, दबाव डालने और झूठे और फर्जी मामले में फंसाने के इरादे से दर्ज की गई थी. उनके आवेदन में कहा गया है कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई दम नहीं है.