Monday, July 28, 2025
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उमर अंसारी ने कोर्ट में किया सरेंडर, सुनवाई के बाद मिली जमानत

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कोर्ट में किया सरेंडर, सुनवाई के बाद मिली जमानत

फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सुनवाई के बाद एसीजेएम श्वेता चौधरी ने 20-20 हजार और 50 हजार के निजी मुचलके पर ने जमानत दे दी.

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को सरेंडर कर दिया. उमर अंसारी तीन मामलों में फरार चल रहा था. सुनवाई के बाद अदालत ने 20-20 हजार और 50 हजार के निजी मुचलके पर ने जमानत दे दी. मामला दो आचार संहिता उल्लंघन और एक हेट स्पीच का था. तीनों मामलों में उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी था. गौरतलब है कि उमर अंसारी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी.

मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे ने किया सरेंडर

हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट और 82 के मामले में राहत के लिए निचली अदालत जाने का आदेश दिया था. अग्रिम जमानत मिलने के बाद उमर अंसारी मऊ की अदालत में पेश हुआ. एसीजेएम श्वेता चौधरी की अदालत ने हिरासत में लेने के आदेश दिया. अभियोजन के अनुसार पहला मामला एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था. एफआईआर में सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य का नाम भी जोड़ा गया था.

तीन मामलों में जारी था गैर जमानती वारंट

आरोप है कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान पहाड़पुर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मऊ प्रशासन को अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी. अब्बास अंसारी सदर विधानसभा सीट से सुभासपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे. पुलिस ने विवेचना के बाद सदर विधायक अब्बास अंसारी, भाई उमर अंसारी, समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया. आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था.

सुनवाई के बाद अदालत से मिली जमानत

गैर हाजिर रहने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर दूसरा मामला दर्ज हुआ था. आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव में उतरे सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला. रोड शो में 5-6 गाड़ियां और 100-150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया.

उमर अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था. अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने विवेचना के बाद अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया. उमर अंसारी के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पत्रावली अलग कर दी गई थी. इस मामले में भी गैर जमानती वारंट जारी था.

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