राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानि एनआईए ने आज जम्मू की एक विशेष अदालत में चार पाकिस्तानी नागरिकों सहित 12 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर और आतंकवादी, जिसके आगे दो खीट आतंकवादियों को एक सुरंग के माध्यम से भारत में घुसपैठ किया गया था। जम्मू क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित यात्रा को बाधित करने के इरादे से जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर में पड़ने वाले इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास इस सुरंग की खुदाई की गई थी। बताया गया है की इन आतंकियों की हरकत को सुरक्षाबलों ने इंटरसेप्ट कर लिया और जम्मू के सुंजवां इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दोनों आतंकी ढेर हो गए। मामला शुरू में 22 अप्रैल को पीएस बहू किले, जम्मू में दर्ज किया गया था और 26 अप्रैल को एनआईए द्वारा फिर से पंजीकृत किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार आरोपपत्र शफीक अहमद शेख, बिलाल अहमद वागे, मोहम्मद इशाक चोपन, आबिद मुश्ताक मीर, आसिफ अहमद शेख, मसूद इलियास कश्मीरी और चार पाकिस्तानी नागरिकों मसूद अजहर अल्वी, रउफ असगर अल्वी, मोहम्मद मुसदिक और शाहिद लतीफ सहित 12 लोगों के खिलाफ दायर किया गया था।
2 आतंकी मारे जा चुके है
एनआईए ने कहा कि अजहर के अलावा चार्जशीट में पाकिस्तानी आतंकवादियों रऊफ असगर अल्वी उर्फ अब्दुल रऊफ असगर, मोहम्मद मुसद्दिक उर्फ डॉक्टर उर्फ अब्दुल मन्नान उर्फ वाहिद खान, शाहिद लतीफ उर्फ छोटा शाहिद उर्फ नूर अल दीन और मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद के नाम हैं। एनआईए के अनुसार आरोप पत्र में पुलवामा निवासी शफीक अहमद शेख, आबिद मुश्ताक मीर और आसिफ अहमद शेख तथा अनंतनाग निवासी बिलाल अहमद वागा और मोहम्मद इशाक चोपन के भी नाम हैं। इस चार्जशीट में दो मारे जा चुके आतंकवादियों के नाम भी इसमें दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि मारे गये आतंकियों के खिलाफ आरोप कमजोर हो जाते हैं।